रायपुर| छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती (गांधी जयंती) के पावन अवसर पर आज राजधानी रायपुर में मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आधिकारिक आदेश के अनुसार, नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त मांस-मटन की दुकानें और पशुवध गृह (स्लाटर हाउस) आज दिनभर पूरी तरह बंद रखे जाएँगे।
गांधी जयंती पर नगर निगम प्रशासन का सख्त रुख
नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, महात्मा गांधी की जयंती के दिन अहिंसा और शांति का संदेश जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह परंपरा इस वर्ष भी सख्ती से लागू की गई है। आज सुबह से ही नगर निगम का सतर्क अमला और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में कड़ी निगरानी रख रही हैं। यदि आज के दिन कोई भी मांस की दुकान खुली पाई जाती है या कोई व्यक्ति चोरी-छिपे मांस बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दुकान से संबंधित सारी सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।
होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी बिक्री पर रोक
यह प्रतिबंध केवल खुली खुदरा दुकानों या माँसाहारी बाजारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू रहेगा। शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट, भोजनालयों और ढाबों में भी आज के दिन किसी भी प्रकार का मांस-मटन परोसने या बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि जाँच के दौरान किसी भी होटल या रेस्तरां में मांस-मटन बनता या बिकता हुआ पाया जाता है, तो निगम की गठित टीमों द्वारा तुरंत जप्ती की सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, नियमों की अवहेलना करने वाले संबंधित होटल संचालक पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जोन कमिश्नरों को निगरानी के कड़े निर्देश
नगर निगम के उच्चाधिकारियों ने सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करें और सतत निगरानी बनाए रखें। आदेश की अवहेलना कर नियमों का उल्लंघन करने वाले असामाजिक या व्यवसायिक तत्वों के खिलाफ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


