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    कमर्शियल कार से एयरपोर्ट जाना महंगा, लखनऊ में पार्किंग शुल्क की नई रेट लिस्ट जारी

    लखनऊ| लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक वाहनों और सामान्य वाहनों के लिए एयरपोर्ट एक्सेस शुल्क, पार्किंग शुल्क तथा मासिक पास से जुड़ी संशोधित दरों को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, ये नई दरें देश के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर पहले से लागू व्यवस्थाओं के बिल्कुल अनुरूप हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लैंडसाइड सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन, रख-रखाव, उच्च स्तरीय सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुचारु बनाए रखना है।

    विभिन्न वाहनों के लिए नई पार्किंग और एक्सेस शुल्क

    संशोधित दरों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए शुल्क इस प्रकार तय किया गया है:

    • दोपहिया वाहन: शुरुआती आठ मिनट तक 50 रुपये, 30 से 60 मिनट तक 100 रुपये और 24 घंटे तक के लिए अधिकतम 300 रुपये का शुल्क देना होगा।

    • ऑटो रिक्शा: 30 मिनट तक 80 रुपये, एक घंटे तक 100 रुपये और 24 घंटे के लिए अधिकतम 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

    • निजी कार और एसयूवी: निजी कारों और एसयूवी के लिए पहले आठ मिनट तक पार्किंग पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। इसके बाद 30 मिनट तक 150 रुपये, एक घंटे तक 200 रुपये और 24 घंटे के लिए अधिकतम 1000 रुपये शुल्क लगेगा।

    • कमर्शियल कार: कमर्शियल कारों के लिए आठ मिनट से ही 200 रुपये का शुल्क शुरू हो जाएगा, जबकि 24 घंटे के लिए अधिकतम शुल्क 1200 रुपये तय किया गया है।

    • भारी एवं मालवाहक वाहन: टेंपो, छोटा हाथी, पिकअप, मिनीबस, बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए आठ मिनट तक 600 रुपये तथा 24 घंटे तक अधिकतम 3000 रुपये का शुल्क देना होगा।

    मासिक पास (Monthly Pass) की नई दरें

    एयरपोर्ट परिसर में नियमित आवाजाही करने वाले वाहनों के लिए मासिक पास की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:

    • स्टाफ दोपहिया वाहन: 300 रुपये प्रति माह

    • स्टाफ चार पहिया वाहन: 800 रुपये प्रति माह

    • कमर्शियल टैक्सी व ऑटो: 1000 रुपये प्रति माह

    • कैश कैरी वैन: 1500 रुपये प्रति माह

    • क्रू वाहन: 8000 रुपये प्रति माह

    • होटल वाहन: 15000 रुपये प्रति माह

    • क्रूजर वाहन: 20000 रुपये प्रति माह

    नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई

    एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नो-पार्किंग जोन या पिक-अप-ड्रॉप लेन में निर्धारित समय सीमा से अधिक देर तक रुकने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नियम तोड़ने वाले वाहनों के पहिए क्लैंप किए जा सकते हैं या उन्हें क्रेन के माध्यम से उठाया जा सकता है।

    इस प्रकार की कार्रवाई के साथ-साथ दोपहिया वाहनों पर 500 रुपये तथा कार, टेंपो, एसयूवी, मिनीबस, बस व ट्रक जैसे चार पहिया व भारी वाहनों पर 1000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी यात्रियों, चालकों और आगंतुकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों का ही उपयोग करें।

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