रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने दीपावली के पावन अवसर पर गोवर्धन पूजा के पावन पर्व को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर दिए जाने वाले अवकाश की श्रेणी में संशोधन करते हुए अब इसे सामान्य तथा सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। आगामी 9 नवंबर को दिवाली के ठीक अगले दिन मनाए जाने वाले इस लोक पर्व पर पहले ऐच्छिक अवकाश का प्रावधान रखा गया था। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा इस संदर्भ में विधिवत संशोधित अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद अब प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों और नागरिकों में हर्ष का माहौल है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, पूर्व में सरकार ने गोवर्धन पूजा को ऐच्छिक छुट्टियों की सूची में शामिल किया था। इसका तात्पर्य यह था कि यदि किसी कर्मचारी को इस दिन अवकाश चाहिए होता तो उसे अपने निर्धारित तीन ऐच्छिक अवकाशों में से एक का उपयोग करना पड़ता था। अब शासन ने जनभावनाओं और त्यौहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए उस पुराने आदेश में आंशिक संशोधन किया है और इसे सीधे सार्वभौमिक सामान्य शासकीय अवकाश की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया है।
सभी शासकीय संस्थान, स्कूल और बैंक रहेंगे बंद
इस नए संशोधित आदेश के लागू होने के पश्चात अब 9 नवंबर को प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज और बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। कर्मचारियों को इस त्यौहार के लिए किसी भी प्रकार से अलग से अवकाश का आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 6 नवंबर 2025 को वर्ष 2026 की वार्षिक शासकीय छुट्टियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें गोवर्धन पूजा को ऐच्छिक तालिका में रखा गया था। अब उसमें सुधार कर इसे सामान्य सार्वजनिक अवकाश का दर्जा दे दिया गया है, जिससे प्रदेश भर के अधिकारी व कर्मचारी अपने परिवारों के साथ इस पारंपरिक पर्व को हर्षोल्लास से मना सकेंगे।


