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    मुख्य बाजार में अतिक्रमण पर नगर पालिका की सख्ती, व्यापारियों को तीन दिन का नोटिस

    लक्ष्मणगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी, नगर पालिका ने चेताया—समय सीमा के बाद चलेगा बुलडोजर

    लक्ष्मणगढ़। नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ ने मुख्य बाजार में किए गए स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए व्यापारियों को तीन दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी होने के बाद बाजार क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

    नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में स्थानीय पुलिस चौकी से बबली सोनी की दुकान तक मुख्य बाजार मार्ग पर किए गए कथित अवैध अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है।

    नोटिस में नगर पालिका अधिनियम-2009 की धारा 245 का हवाला देते हुए संबंधित व्यापारियों से तीन दिन के भीतर अपनी दुकानों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में पालन नहीं होने पर नगर पालिका स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी तथा इस पर होने वाला पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।

    नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दुकानें निर्धारित सड़क सीमा के भीतर हैं और उनके कारण यातायात भी बाधित नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए।

    नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ एवं कनिष्ठ अभियंता श्याम सुंदर पांडे ने बताया कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जेसीबी एवं अन्य मशीनों की सहायता से स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

    व्यापारियों को नोटिस देने के दौरान नगर पालिका के कुलदीप मीणा, राजपाल मीणा, राजेश मीणा, राहुल मीणा, मुनेंद्र सिंह, हेमंत जांगिड़, गुलाब मीणा, नारायण सिंह, लोकेश कुमार, विकास शर्मा सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे।

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