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    पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले संभल जाएं, फरीदाबाद में बिना PUC लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

    फरीदाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए फरीदाबाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। नए नियमों के तहत जिले में 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' (No PUCC, No Fuel) नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUCC) के बिना वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा।

    नियम और जांच प्रक्रिया

    • ईंधन पर रोक: जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिना वैध पीयूसीसी वाले किसी भी वाहन को ईंधन न मिले।

    • निगरानी दल: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) की तरफ से पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण और निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। शुरुआती चरण में मैनुअल जांच की जा रही है, जिसे बाद में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों से जोड़ा जाएगा।

    • भारी जुर्माना: परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार, बिना वैध पीयूसीसी के वाहन चलाते या पाए जाने पर चालकों पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

    प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण-पत्र समय पर अपडेट रखें।

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