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    चिट्टा केस: कांस्टेबल अमनदीप कौर को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने ठुकराई जमानत

    चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की पुलिस बर्खास्त महिला हेड कांस्टेबल अमनदीप कौर को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट भ्रष्टाचार के एक मामले में सोशल मीडिया पर 'इंस्टाग्राम क्वीन' और ' थार वाली कांस्टेबल ' के नाम से चर्चित पूर्व महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उन पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बतौर पुलिस अधिकारी यह विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक विश्वास के पद से जुड़ा मामला है। यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है।

    कैसे बढ़ी संपत्ति

    कोर्ट के समक्ष पेश की गई एफआईआर और वित्तीय विश्लेषण चार्ट में इस बात के पर्याप्त संकेत मिले हैं कि जांच अवधि के दौरान अमनदीप कौर की संपत्ति में अत्यधिक और कथित रूप से अनुचित वृद्धि हुई है। यह जांच अवधि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2025 तक की है। अमनदीप कौर के वकील ने यह दलील दी थी कि उनकी आय का स्रोत सोशल मीडिया से होने वाली कमाई और ब्रांड एंडोर्समेंट है, लेकिन कोर्ट ने इसे न तो प्रमाणित माना और न ही किसी विश्वसनीय दस्तावेज़ से सिद्ध। कोर्ट ने कहा कि वैध आय का कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

    जानें क्या है मामला

    कोर्ट ने यह भी माना कि अमनदीप कौर के खिलाफ दो अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत है। यह बात भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गंभीरता को और बढ़ाती है। बता दें कि अमनदीप कौर के खिलाफ 26 मई को बठिंडा स्थित विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की, जो उनकी वैध आय से मेल नहीं खाती। अमनदीप कौर सोशल मीडिया पर बेहद ग्लैमरस और महंगी जीवनशैली दिखती रही है। उनके पास लग्जरी कारें भी हैं। इसी कारण उन्हें 'थार वाली कांस्टेबल' की उपाधि मिली। लेकिन अब यही लाइफस्टाइल उनके खिलाफ भ्रष्टाचार जांच का मुख्य केंद्र बन गया है।

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