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    दीपावली पर मिलावट रोकने की तैयारी, इंदौर में मिठाई-नमकीन समेत 19 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच को भेजे

    इंदौर। आगामी दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए इंदौर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों पर औचक कार्रवाई की गई। जांच टीमों ने 8 प्रमुख खाद्य इकाइयों का निरीक्षण करते हुए मिठाइयों, नमकीन और अन्य खाद्य सामग्रियों के कुल 19 सैंपल जब्त किए। इन सभी नमूनों को परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राज्य स्तरीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के पश्चात नियम उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

    काजू कतली, मावा और नमकीन के सैंपल लिए

    विभाग की विशेष टीमों ने नमकीन क्लस्टर में स्थित मिठाई और नमकीन निर्माण इकाइयों पर मुख्य रूप से दबिश दी। निरीक्षण के दौरान काजू कतली, मावा, शुद्ध घी, दही, सेव तथा विभिन्न प्रकार के नमकीन के नमूने एकत्रित किए गए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे न उतरने वाले और दूषित पाए गए क्रीम के दो टीन (डिब्बे) को अधिकारियों ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया।

    साफ-सफाई और वैध लाइसेंस के दिए कड़े निर्देश

    कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को निर्माण स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। साथ ही व्यवसायियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे केवल वैध खाद्य पंजीयन और लाइसेंस के अधीन ही कारोबार का संचालन करें। यह पूरा अभियान खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों तथा इंदौर कलेक्टर के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।

    छह महीनों में 2,051 सैंपलों की हुई जांच

    खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जिले में कुल 965 निरीक्षण किए गए। इस दौरान 2,051 खाद्य पदार्थों के सैंपल संग्रह कर जांच के लिए भेजे गए, जिनमें 834 लीगल और 1,212 सर्विलांस नमूने शामिल हैं।

    20 मामलों में दोष सिद्ध, 50 लाख रुपये का जुर्माना

    बीते छह महीनों में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर 38 मामले संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 20 मामलों में अदालत ने निर्णय सुनाया है। सभी 20 मामलों में आरोप सिद्ध होने पर दोषियों पर कुल 50 लाख रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के चलते यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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