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    सैलरीड टैक्सपेयर्स ध्यान दें: ITR फाइलिंग के लिए 15 जून तक का इंतजार करें

    नई दिल्ली। ज्यादातर टैक्सपेयर्स का मानना होता है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जितनी जल्दी हो सके फाइल कर देना चाहिए। लेकिन वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों (एक्सपर्ट्स) के मुताबिक, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना कुछ मामलों में घाटे का सौदा साबित हो सकता है और आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है। यह सावधानी विशेष रूप से नौकरीपेशा (सैलरीड) कर्मचारियों को बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह है कि वेतनभोगी वर्ग को 15 जून के बाद ही अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, हालांकि जुर्माने से बचने के लिए इसे अंतिम तारीख 31 जुलाई से पहले जरूर जमा कर दें।

    सैलरीड क्लास के लिए 15 जून तक इंतजार करना क्यों है जरूरी?

    नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स को टैक्स फाइलिंग के दौरान फॉर्म 16, फॉर्म 16ए, फॉर्म 26एएस और एआईएस (AIS) जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है। इन दस्तावेजों में आपके टीडीएस (TDS), वित्तीय लेनदेन, बैंक ब्याज, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के ट्रांजैक्शंस का पूरा ब्योरा होता है। बैंकों, कंपनियों और ब्रोकर्स जैसी संस्थाओं के लिए इन जानकारियों को अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 मई होती है, जिसके बाद इसे एआईएस पोर्टल पर दिखने में 7 से 10 दिन का समय और लगता है। ऐसे में अगर आप 15 जून से पहले रिटर्न दाखिल करते हैं, तो डेटा मिसमैच (आंकड़ों में अंतर) होने के कारण टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने का खतरा बढ़ जाता है।

    आयकर विभाग ने जारी किए सभी नए ITR फॉर्म

    आयकर विभाग ने पिछले वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 से लेकर ITR-7 तक के सभी फॉर्म और अपडेटेड रिटर्न फॉर्म (ITR-U) को नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी भी लाइव कर दी गई है। इसकी मदद से टैक्सपेयर्स ऑफलाइन माध्यम से अपना रिटर्न तैयार कर सकते हैं और बाद में उसे सीधे आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तकनीकी दिक्कतों और आखिरी समय की हड़बड़ी से बचने के लिए डेडलाइन से एक हफ्ता पहले ही रिटर्न फाइल कर लेना समझदारी है।


    15 जून से पहले कौन फाइल कर सकता है अपना रिटर्न?

    ऐसा नहीं है कि हर किसी को 15 जून तक रुकना होगा। ऐसे गैर-सैलरीड (नॉन-सैलरीड) टैक्सपेयर्स जिन्हें फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं होती और जिनकी कमाई का जरिया सिर्फ फिक्स्ड इनकम (जैसे घर का किराया या अन्य निश्चित आय) है, वे अपनी फाइलिंग पहले भी कर सकते हैं। बशर्ते उनकी इस आय पर कोई टीडीएस या टीसीएस न कटा हो। इसके अलावा जिन लोगों की ब्याज से आय है या सिर्फ कैपिटल गेन्स है और उन्हें किसी ऐसी संपत्ति की बिक्री से मुनाफा नहीं हुआ है जिसे एआईएस में अपडेट होना बाकी हो, वे भी 15 जून से पहले अपना आईटीआर आराम से फाइल कर सकते हैं।

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