E-Challan: सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भेजे जाने वाले जुर्माना को जमा नहीं करने पर आरटीओ के द्वारा वाहनों को जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन चालक के लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले ऑनलाइन न्यायालय और आरटीओ को भेजे जा रहे हैं। इस संबंध में यातायात पुलिस द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
ट्रैफिक एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि यातायात पुलिस लगातार जनजागरुकता अभियान चलाकर नियमों का पालन कराने की समझाइश दे रही है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।
ई-चालान को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया बेहद सरल
उन्होंने बताया कि ई-चालान को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए वाहन चालक ई-चालान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प चुनें। फिर वाहन नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर चालान देख सकते हैं। पेमेंट के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से भुगतान किया जा सकता है। कई वाहन चालक ना तो ई-चालान का भुगतान कर रहे हैं और ना ही न्यायालय में पेश हो रहे हैं। ऐसे मामलों को आरटीओ को भेजा जा रहा है। जहां से संबंधित वाहन की जब्ती और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है।