More
    Homeदेशआवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नसबंदी और टीकाकरण के...

    आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़े जाएंगे वापस

    आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी (Sterilisation) और टीकाकरण (Vaccination) के बाद उनकी मूल जगह पर ही छोड़ा जाएगा। हालांकि, जो कुत्ते रैबीज़ से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं, उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा।

    कोर्ट ने साफ कहा कि अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे डेडिकेटेड फीडिंग ज़ोन बनाएं, जहां पशु प्रेमी और स्वयंसेवी संगठन सुरक्षित ढंग से भोजन करा सकें।

    इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देशव्यापी रूप देने का संकेत दिया है और कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की नीति लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि एबीसी (Animal Birth Control) नियमों का पालन अनिवार्य है, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और कीड़े मारने की प्रक्रिया के बाद ही कुत्तों को छोड़ा जा सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को एनजीओ के साथ मिलकर काम करने, दत्तक ग्रहण (Adoption) को प्रोत्साहित करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जैसे उपाय अपनाने के निर्देश भी दिए हैं।

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here