जयपुर. राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कामकाज में पारदर्शिता लाने, जवाब देही और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के साथ लोक सेवकों की आम जनता के लिए सरल व त्वरित उपलब्धता निश्चित करने के लिए सरकुलर जारी किया है। परिपत्र के अनुसार समस्त अधिकारी आम जनता से मिलने के लिए प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 1 घण्टे का समय निर्धारित करेंगे।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निर्देश दिए हैं कि अति आवश्यक स्थिति में यदि अधिकारी आमजन से मिलने में असमर्थ है तो उस दिन अपने द्वितीय अधिकारी को नामित करेंगे। इसकी स्पष्ट सूचना भी अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करनी होगी ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंन लाइसेंस नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे कार्यो की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण अकारण लंबित न हो।