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    ‘दोषी को अधिक कारावास में रखने के लिए 25 लाख रुपये का मुआवजा दें’, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को रेप केस में दोषी ठहराए गए शख्स को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे अपनी सजा से ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा.

    यह मामला जस्टिस जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता महफूज़ अहसन नाजकी ने किया.

    बेंच को बताया गया कि हाई कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और धारा 376(1) के तहत सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 7 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है, जबकि सभी आरोपों में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सज़ा में कमी के बावजूद, उनके मुवक्किल को दोषसिद्धि की अवधि से कहीं अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा, क्योंकि यह गलत धारणा थी कि आजीवन कारावास की सजा अभी भी वैध है.

    यह मामला 2 जून, 2025 के एक पत्र के माध्यम से प्रकाश में लाया गया. सुप्रीम कोर्ट की विधिक सेवा समिति ने याचिकाकर्ता के वकील से अनुरोध किया कि वे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए एक विशेष अनुमति याचिका दायर करें. बेंच के समक्ष दलील दी गई कि अभिलेखों की जांच करने पर पता चला कि 30 जनवरी, 2025 के आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता पहले ही अतिरिक्त कारावास की सजा काट चुका है.

    सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की याचिका में कहा गया है, "इस जानकारी पर, याचिकाकर्ता के वकील ने 06 जून 2025 को सागर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता की तत्काल रिहाई की मांग की और उसकी प्रतियां मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश के महानिदेशक (कारागार) को भेजीं." याचिकाकर्ता को 6 जून, 2025 को रिहा कर दिया गया.

    सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की याचिका में कहा गया है, "रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि 30 जनवरी 2025 के आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता पहले ही 21 साल से ज़्यादा की कैद काट चुका है." सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा से ज़्यादा गलत कारावास के लिए आर्थिक मुआवजा देने की मांग की गई थी.

    इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया. बेंच ने यह भी कहा कि सोहन सिंह ने अतिरिक्त कारावास भी काटा, हालांकि वह कुछ समय के लिए जमानत पर था, लेकिन उसकी जेल की सजा केवल सात साल की थी.

    बेंच ने मामले में भ्रामक हलफनामे दाखिल करने के लिए राज्य सरकार के वकील पर भी सवाल उठाए और राज्य सरकार की इस चूक की कड़ी आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप दोषी अपनी सजा पूरी होने के बाद भी जेल में सड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को इसी तरह के मामलों की तलाश जारी रखने का निर्देश दिया.

    पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐसे मामले में जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था जिसमें बलात्कार के एक दोषी ने अपनी सात साल की सजा पूरी करने के बावजूद लगभग आठ साल जेल में बिताए थे. अदालत ने कहा था कि इस मामले के तथ्य बेहद चौंकाने वाले हैं.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि अक्टूबर 2017 में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आजीवन कारावास की सज़ा को घटाकर सात साल के कठोर कारावास में बदल दिया था, फिर भी याचिकाकर्ता 6 जून, 2025 को ही जेल से रिहा हो पाया.

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जानना चाहेगा कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई और याचिकाकर्ता सात साल की पूरी सज़ा काटने के बाद भी 8 साल से ज़्यादा समय तक जेल में क्यों रहा. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया.

    सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर, 2025 को बोर्ड की बैठक में तय की है. सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 10 अक्टूबर, 2017 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सत्र सुनवाई के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया और जुलाई 2005 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

    बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 376(1), 450 और 560B के तहत दंडनीय अपराध के लिए खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश के सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चलाया गया था.

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