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    सपा नेता आजम खां की रिहाई की तैयारी, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जारी हुआ परवाना

    रामपुर। दोहरी स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) से जुड़े चर्चित आपराधिक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के उपरांत समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की कारागार से रिहाई की राह पूरी तरह साफ हो गई है। स्थानीय एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत में उच्च न्यायालय के जमानत संबंधी आदेश को प्रस्तुत किए जाने और जमानत की सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा दोनों नेताओं के रिहाई परवाने आधिकारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं।

    जेल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा और रिहाई की प्रक्रिया

    रिहाई के परवाने जारी होने की सूचना मिलते ही स्थानीय जेल परिसर के मुख्य द्वार के बाहर हलचल और राजनीतिक गहमागहमी अचानक बढ़ गई है। आजम खां के समर्थकों, प्रशंसकों और आम नागरिकों का जेल के आसपास एकत्र होना प्रारंभ हो गया है। हालांकि, जेल प्रशासन की ओर से की जाने वाली नियमानुसार जांच की प्रक्रिया में यदि किसी अन्य लंबित मुकदमे में निरुद्ध होने या कोई अन्य वैधानिक रुकावट सामने नहीं आती है, तभी दोनों नेताओं की जेल से अंतिम रिहाई संभव हो सकेगी।

    हाईकोर्ट का आदेश और अर्थदंड की आधी राशि का भुगतान

    उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने पूर्व में दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम खां पर पांच लाख रुपये और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस दंडात्मक निर्णय के खिलाफ आजम खां ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने दोनों नेताओं को जमानत राहत प्रदान करते हुए आदेश दिया था कि वे आरोपित अर्थदंड की आधी राशि अदालत के समक्ष जमा कराएं और साथ ही पचास-पचास हजार रुपये के दो-दो व्यक्तिगत जमानती प्रस्तुत करें।

    अदालत में जमा कराई गई जमानत राशि और रिहाई परवाना जारी

    उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के नजारत में निर्धारित धनराशि नकद जमा करा दी गई। आजम खां की ओर से ढाई लाख रुपये जुर्माने के तौर पर और एक लाख रुपये जमानतियों के मद में कुल साढ़े तीन लाख रुपये जमा किए गए। इसी क्रम में उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की ओर से पौने दो लाख रुपये जुर्माने की आधी राशि और एक लाख रुपये जमानतियों के मिलाकर कुल दो लाख पचहत्तर हजार रुपये जमा कराए गए। इन विधिक औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही अदालत ने जेल अधीक्षक के नाम रिहाई के परवाने भेज दिए, जिसके बाद समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

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