कब निकाल पाएंगे ATM और UPI से PF के पैसे

नई दिल्ली। पिछले महीने ईपीएफओ की ओर से सभी नौकरीपेशा और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया गया। ईपीएफओ ने EPFO 3.0 की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य पीएफ सर्विस को और सुविधाजनक बनाना है। लेकिन अब सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर कब तक पीएफ के पैसे एटीएम या यूपीआई के जरिए निकाले जा सकते हैं।

 कब निकाल पाएंगे ATM के जरिए PF का पैसा?
मौजूदा समय में अगर आपको पीएफ में जमा पैसों को निकालना है, तो इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम करना जरूरी है। इसके बिना आप पीएफ में जमा पैसों की निकासी नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि कब तक आप पीएफ का पैसा एटीएम के जरिए निकाल सकते हैं। 

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि ईपीएफओ इसमें अभी काम कर रही है। मौजूदा समय में वे अभी सभी पीएफ खातों को बैंक अकाउंट से लिंक कर रही है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो जुलाई तक ये नई सुविधा शुरू हो सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

अभी कैसे निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?
सभी लाभार्थी अभी ऑटो सेटलमेंट के जरिए पीएफ से पैसा निकालने का अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्लेम का आवेदन करना पड़ता है। पहले ऑटो सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

EPFO 3.0 के तहत क्या-क्या होगा बदलाव?

  • इस बदलाव के अनुसार सभी लाभार्थी पीएफ के तहत मिलने वाले पैसों को एटीएम के जरिए निकाल पाएंगे।
  • आप अब घर बैठे ही अकाउंट की सभी जानकारी हासिल कर पाएंगे। जिसका मतलब है कि आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। न ही फॉर्म लेने से लेकर जमा करने तक के प्रोसेस के लिए लाइन में इंतजार करना होगा।
  • आप पीएफ का पैसा सिर्फ एटीएम से नहीं, बल्कि यूपीआई (Unified Payment Interface) के जरिए भी प्राप्त कर पाएंगे।
  • ये सर्विस जीपीएफ (General Provident Fund) और पीपीएफ (Public Provident Fund) दोनों के लिए भी भविष्य में शुरू की जा सकती है।
  • EPFO 3.0 के तहत सभी लाभार्थी अपना यूएएन नंबर, नाम, जन्म तिथि जैसी जानकारी ऑनलाइन ही अपेडट कर पाएंगे। इन सभी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए आपको कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • अब पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक से पेंशन से मिलने वाली रकम निकाल पाएंगे।
  • इसके साथ ही बैंक पासबुक और चेकबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत भी अब खत्म हो जाएगी।
  • अगर कोई व्यक्ति नौकरी बदलता है या पीएफ ट्रांसफर करता है, तो इसके लिए Employer की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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